भोपाल: राज्य सरकार ने उन वाहन मालिकों को जोकि अपना वाहन पुराना होने के कारण स्क्रेप कराकर नया वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें पुराने वाहन का ही विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करने की सुविधा देने का नया प्रावधान लागू कर दिया है। इसके लिये परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान नियम 1994 में बदलाव कर दिया है।
नये प्रावधान के अनुसार, जो व्यक्ति विशिष्ट नंबरों को ऑनलाईन नीलामी या प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार से प्राप्त करते हैं, वे अपने वाहन को स्क्रेप कराकर खरीदे गये नये वाहन में भी पुराने वाहन के लिये नीलामी की अंतिम बोली में खरीदे गये विशिष्ट नंबर की अधिकतम बोली की रकम या पन्द्रह हजार रुपये, दोनों में जो भी अधिक है, अदा कर प्राप्त कर सकेंगे।
परिवहन विभाग ने एक नया बदलाव यह भी किया है कि यदि कोई विशेष प्रकार के वाहन नंबर साल में कम से कम दस बार नीलाम किये जाने के बाद भी नहीं बिकते हैं, तो ऐसे नंबरों को विशिष्ट पसंद नंबरों की सूची में डाल दिया जायेगा जोकि परिवहन विभाग के पोर्टल पर एवं वेब आधारित डीलर पाइंट नामांकन प्रणाली में प्रदर्शित किये जायेंगे तथा इन नंबरों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डीलर पाइंट प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर 7 हजार रुपये जमा कराने पर आवंटित किया जा सकेगा।