भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग ने कृषकों के लिये नई सुविधा का प्रावधान जारी किया है। इसके तहत, यदि कृषक उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन पर अधिरोपित पेनाल्टी माफ कर दी जायेगी।