भोपाल। राज्य सरकार ने कल्याण एवं नि:शक्त विवाह योजना का पिछले दो साल में कोविड के कारण लाभ न लेने वाले हितग्राहियों को 31 मार्च 2022 तक आवेदन करने का मैका दिया है।
सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने आदेश जारी कर कहा है कि सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालित कल्याणी (विधवा) विवाह प्रोत्साहन एवं नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। किंतु निराकरण न होने के कारण सामाजिक न्याय विभाग ने 4 मार्च 2021 के आदेश से समयावधि में आंशिक संशोधन किया था कि ऐसे प्रकरण जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रकरण में पात्रता अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का निर्णय दिया जाये, मात्र एक वर्ष से अधिक समयावधि हो जाने के कारण पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित न रखा जावे।
आदेश में कहा गया है कि आदेश सिर्फ उन्ही प्रकरणों पर ही लागू होगा जिनमे कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में संपन्न कल्याणी विवाह एव नि:शक्त विवाह के हितग्राही किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। ऐसे प्रकरणों में सघन जांच कर 31 मार्च 2022 तक न्यायोचित निर्णय लिया जाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करने की कार्यवाही संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक प्रकरणों में कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर निश्चित करेगें। 31 मार्च 2022 के उपरांत कोविड के कारण विलंब हुये प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।