भोपाल। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर अधिसूचित तुअर दाल जोकि राज्य के बाहर से प्रदेश के मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में लाई गई हो, पर मंडी शुल्क के भुगतान से 31 मार्च 2024 तक छूट प्रदान कर दी है। इससे तुअर दाल के दामों में कमी आयेगी जो वर्तमान में काफी बढ़े हुये हैं।

पांच साल पहले भी दी थी छूट :

राज्य सरकार ने पांच साल पहले 1 अगस्त 2018 को भी एक साल के लिये विदेश एवं राज्य के बाहर से लाई गई तुअर दाल को मंडी शुल्क के भुगतान से छूट दी थी। परन्तु इस छूट में उड़द/उरदा, मूंग, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी भी शामिल थीं। लेकिन शुक्रवार को जारी राज्य सरकार ने सिर्फ तुअर दाल को ही मंडी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है। यानि अब तुअर दाल को छोडक़र शेष दालों पर मंडी शुल्क लगेगा।