विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ने हाल ही में 21 "स्वयंभू, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों" को सूचीबद्ध करते हुए एक नोटिस जारी किया है, जो  यूजीसी अधिनियम का उल्लंघ करते पाए गए हैं, इन्हें फेक यूनिवर्सिटीज के रूप में नामित किया गया है, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री प्रदान करने का कोई राइट नहीं है। 

सूची के अनुसार, दिल्ली में इन फेक यूनिवर्सिटीज की संख्या 8 है जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद यूपी में 4, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2-2, और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या 1 है। 
 
यूजीसी अधिनियम के अनुसार, डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने का अधिकार केवल एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम या धारा 3 या 1 के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने वाला संस्थान द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये अधिकार केवल मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज के पास ही होता है।