भोपाल। प्रदेश के शहरों में अब यूनीपोल एवं होर्डिंग्स फुटपाथ एवं सडक़ों से तीन मीटर के अंदर भी लग सकेंगे। इसके लिये नगरीय प्रशासन विभाग ने चार साल पहले बने मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में बदलाव कर दिया है।

नये बदलाव के तहत, अब सक्षम अधिकारी ऐसे तीन क्षेत्रों में यूनीपोल एवं होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दे सकेगा जहां नागरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इन तीन क्षेत्रों में पहले यूनीपोल एवं होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं थी। इन तीन क्षेत्रों के बारे में नियमों में ये प्रावधान हैं : एक, जहां फुटपाथ मौजूद नहीं है, यूनीपोल एवं होर्डिंग्स को मौजूदा सडक़ के किनारे से 3 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी जायेगी। दो, जहां फुटपाथ मौजूद है, यूनीपोल एवं होर्डिंग्स फुटपाथ के किनारे से 3 मीटर के भीतर में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तीन, सडक़ें जहां सेवा रोड/लेन मौजूद हो, यूनीपोल एवं होर्डिंग्स सेवा रोड/लेन के किनारे से 3 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी जायेगी।

उक्त नियमों में दूसरा नया बदलाव यह भी किया गया है कि अब जन निजी भागीदारी के अधीन बीओटी के आधार पर निर्मित आउटडोर मीडिया उपकरणों की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार में दस साल तक निश्चित की जा सकेगी। इससे पहले प्रावधान था कि सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर आउटडोर मीडिया डिवाईस तीन वर्ष तक लगाये रखने की अनुमति होगी।