उत्तरप्रदेश में हाथरस गैंगरेप मामले में गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया। हाथरस केस के बाद प्रदेश की सियासत में काफी उबाल देखा गया था।
गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकपाल ने फैसला सुनाते हुए लव-कुश, रामू और रवि नाम के आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी संदीप को 304 और एससी एसटी एक्ट में दोषी पाया है।
कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ कुछ युवको ने गैंग रेप किया था। जिसके बाद उस लड़की को गंभीर हालत में दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 15 दिन बात पीड़ित लड़की की मौत हो गई थी।