भोपाल: राज्य में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जा रही पेंशन के मृत हितग्राहियों का अब हर माह सत्यशपन होगा। इसके लिये आयुक्त डॉ. ई. रमेश कुमार ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन के दौरान यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि निकायों में पेंशन हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पेंशन पोर्टल से ना हटाए जाने के कारण प्रतिमाह पेंशन उनके खाते में राशि जमा हो रही है जबकि हितग्राही की मृत्यु होने पर तत्काल उसका नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही किया जाना था। जो कि एक गंभीर विषय है।
निर्देश में कहा गया है कि समस्त समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी प्रतिमाह निकाय की समस्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही करें तथा प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला कार्यालय संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय के माध्यम से संचालनालय भेजा जाये। यह कार्यवाही सतत् रूप से प्रतिमाह की जावेगी। यदि इसके उपरान्त भी किसी निकाय में मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल में पाए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उस निकाय के समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी एवं उस ग्राम पंचायत के सचिव की होगी और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।