भोपाल: राज्य सरकार ने इंदौर नगर निगम क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग (भवनों की छत पर वर्षा के जल का संचय) अनिवार्य कर दी है। इसके लिये वहां वर्षा जल संचयन उपविधियां प्रभावशील की गई हैं।

यह कार्यवाही इंदौर में भू-जल स्तर के ह्रास को रोकने के लिये की गई है। 1500 वर्ग मीटर के आवासीय भवन में अब वर्षा के जल के संचय के लिये जल संचयन प्रणाली स्थापित करना होगी तभी भवन अनुज्ञाा जारी की जायेगी।