भोपाल। राज्य के जल संसाधन विभाग के गंगा कछार रीवा क्षेत्र में हाईकोर्ट से संबंधित सर्वाधिक अवमानना प्रकरण लंबित हैं। इस क्षेत्र में जहां हाईकोर्ट में जवाबदावा पेश करने के 57 प्रकरण लंबित हैं वहां 72 मामले ऐसे हैं जो अवमानना के हैं और अब तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
उक्त जानकारी विभागीय समीक्षा बैठक में सामने आई है। जल संसाधन के मुख्य अभियंता विद्युत-यांत्रिकी भोपाल के अंतर्गत अवमानना के दो प्रकरणों में जवाबदावा पेश नहीं किया गया है जबकि मुख्य अभियंता नर्मदापुरम क्षेत्र में रिट पिटिशन के 9 प्रकरणों में जवाबदावा पेश नहीं किया गया है और 4 अवमानना के प्रकरणों में हाईकोर्ट को कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
मुख्य अभिंयता चंबल बेतवा कछार भोपाल क्षेत्र में रिट पिटिशन के 4 प्रकरणों में तथा अवमानना के 2 प्रकरणों में जवाबदावा नहीं दिया गया है। मुख्य अभियंता बैन गंगा कछार सिवनी क्षेत्र में रिट पिटिशन के 15 एवं अवमानना के 11 प्रकरणों में हाईकोर्ट को कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मुख्य अभियंता धसान केन कछार सागर के क्षेत्र में रिट पिटिशन के 7 प्रकरणों में कोई जवाबदावा नहीं दाखिल नहीं किया गया है जबकि मुख्य अभियंता यमुना कछार ग्वालियर क्षेत्र में रिट पिटिशन के 13 एवं अवमानना के 11 प्रकरणों में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
मुख्य अभियंता उज्जैन के क्षेत्र में रिट पिटिशन के एक प्रकरण में, मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना दतिया के क्षेत्र में रिट पिटिशन के 2 प्रकरणों में जवाबदावा पेश नहीं किया गया है। समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे लंबित प्रकरणों का निराकरण करें।