भोपाल। प्रदेश में ग्वालियर में आयोजित व्यापार मेले में इस बार भी मोटर सायकल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस तथा हल्के परिवहन वाहनों के विक्रय पर जीवन काल मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिये परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। 

यह छूट सिर्फ मेला परिसर में बिके वाहनों पर ही मिलेगी तथा विकृत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से स्थाई पंजीयन कराना होगा। ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा व्यापार मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वाहन विक्रय करने की अनुमति मिलेगी।