बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में राहत दी है। आर्यन को अब हर हफ्ते मुंबई एनसीबी ऑफिस में अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन खान को जब भी बुलाया जाएगा उन्हें दिल्ली में एनसीबी की विशेष जांच टीम के सामने पेश होना होगा और केंद्रीय एजेंसी द्वारा 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।

इसके अलावा आर्यन को जब भी मुंबई से बाहर जाना होता है तो सबसे पहले जांच अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होती है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्यन को बड़ी राहत मिली है. 26 दिन जेल में बिताने के बाद आर्यन 28 अक्टूबर को मिली थी। आर्यन को 14 शर्तों पर जमानत मिली थी, जिनमें से एक एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना था।

आर्यन ने एक अंतरिम आवेदन में कहा, "मामला अब विशेष जांच दल (एसआईटी) एनसीबी के दिल्ली कार्यालय के पास है, इसलिए आर्य को हर शुक्रवार को मुंबई में एनसीबी कार्यालय में पेश होने की आवश्यकता नहीं है।" अदालत के निर्देशानुसार आर्यन 5, 12, 19 और 26 नवंबर और 3 और 10 दिसंबर को एनसीबी के मुंबई कार्यालय में मौजूद थे।

याचिका में आर्यन ने यह भी कहा कि हर शुक्रवार को जब वह भाग लेने जाते हैं तो मीडिया फोटोग्राफरों की भीड़ एनसीबी कार्यालय के बाहर जमा हो जाती है और पुलिस अधिकारियों को उनके साथ रहना पड़ता है। प्रेस द्वारा उनसे लगातार पूछताछ की जाती है और उनकी तस्वीरें क्लिक की जाती हैं जो उचित नहीं है।