भोपाल: मप्र विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम अब अपनी निजी पदस्थापना में अस्थाई रुप से नियुक्त स्टाफ पर साल में 40 लाख रुपये तक व्यय कर सकेंगे। इसके लिये मप्र विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1990 के तहत राशि की बढ़ौत्तरी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि उक्त नियमों में अध्यक्ष को अधिकार हैं कि वह वित्त विभाग के परमर्श से अवर सचिव पद के समकक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के अस्थाई पद निर्मित कर सकते हैं। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दिये जाने वाले वेतन आदि के लिये ही उक्त राशि से व्यवस्था की जाती है।