सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। सजा सुनाने के बाद आजम खान को कोर्ट ने हिरासत में ले लिया। शाम करीब साढ़े चार बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें तीन साल जेल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था। हालांकि इसके बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई।

आजम खान 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित किया था।

आज़म खान पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी अंजने कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया। आजम खान के भाषण का वीडियो भी वायरल हो गया था।  इस मामले में वीडियो ऑब्जर्वेशन टीम के प्रभारी की ओर से मामला दर्ज किया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में सांसद-विधायक (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी ठहराया।

सजा के बाद आजम खान को कोर्ट ने हिरासत में ले लिया। शाम करीब साढ़े चार बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें तीन साल जेल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।  इसके बाद आजम खान को जमानत मिल गई। तीन साल की सजा के बाद आजम खान की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी भी मामले में सांसदों और विधायकों को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

उधर आज़म खान को सज़ा सुनाए जाने के बाद BJP  के खेमें में जश्न मनाया गया। आज़म खान को सजा मिलने के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। सपा नेता और नगर विधायक तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पटाखे फोड़े।