Bhopal Rape Case: पांच साल की मासूम से बलात्कार, बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे अतुल को फांसी की सजा


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स्टोरी हाइलाइट्स

अपराध को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने मंगलवार को अपराधी को फांसी की सजा सुनाई, इसके अलावा अतुल की मां और बहन भी इस अपराध में संलिप्त पाई गईं, जिसके लिए उन्हें 2-2 साल जेल की सजा सुनाई गई है..!!

Bhopal Rape Case: भोपाल के शाहजहांनाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने शहर को हिलाकर रख दिया। आरोपी अतुल भालसे ने न केवल लड़की का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 

इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने मंगलवार को अपराधी को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा अतुल की मां और बहन भी इस अपराध में संलिप्त पाई गईं, जिसके लिए उन्हें 2-2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 

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भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने के आरोपी अतुल भालसे को मंगलवार को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में तीनों को दोषी ठहराया है। यह घटना 24 सितम्बर को घटी। युवक ने लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की का शव उसके अपार्टमेंट में पाया गया। पुलिस के अनुसार, लड़की की हत्या गला घोंटकर  की गई।

फैसले के बाद लड़की के माता-पिता और दादी ने कहा कि अपराधी की मां और बहन को भी कम से कम 10 साल की सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि उसने लड़की की लाश अपने घर में छिपा दी थी। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। जितना उनका बेटा दोषी है, उतने ही वे दोनों भी दोषी हैं।

गहन जांच के बाद पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले अतुल भालसे, उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल भालसे को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने 20 दिसंबर को विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

आरोपपत्र के साथ पुलिस ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के परिवार के सदस्यों, डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों सहित अन्य गवाहों की सूची सहित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।