भोपाल : राज्य के विधि विभाग ने व्यवहार न्यायाधीश के कनिष्ठ खण्ड प्रवेश स्तर पद पर नवनियुक्त जजों के नौकरी में ज्वाइन करने के पहले भरे जाने वाला बाण्ड का फॉर्मेट जारी कर दिया है। यह बाण्ड उन्हें स्टांपित तथा नोटराइज कराना होगा।
इस बाण्ड के फार्मेट में कहा गया है कि जज वचन देते हैं मप्र न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए मप्र शासन की सेवा करने का वचन देते हैं।
तथा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात यदि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के पूर्व वे सेवा से त्यागपत्र देते हैं या किसी अन्य रीति में सेवा छोड़ देते हैं, तो वे मप्र शासन को, 5 लाख रुपये की राशि या तीन माह के वेतन तथा भत्ते, जो भी अधिक हों, का भुगतान करेंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त बाण्ड की व्यवस्था इसलिये की गई है ताकि जज बीच में नौकरी छोडक़र न जायें।