भोपाल: राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय में तृतीय वर्ग कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में सत्रह साल बाद बदलाव कर दिया है। यह बदलाव मप्र पंजीयन एवं मुद्रांक तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2007 में किया गया है।
अब सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट के उपबंध लागू होंगे और संविदा पद आरक्षित होंगे। भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिये एक प्रश्न-पत्र होगा जोकि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और 300 अंकों का होगा और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये अभ्यर्थी को कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
अजाजजा अभ्यर्थियों को नयूनतम अर्हकारी अंकों में 10 प्रतिशत अंकों की छूट रहेगी। उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को दस प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। सीआर पांच वर्षों की देखी जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष के लिये 20 अंक रखे जायेंगे जिसमें उत्कृष्ट सीआर हेतु 20, बहुत अच्छा सीआर हेतु 15, अच्छा सीआर हेतु 10 एवं साधारण सीआर हेतु 5 अंक रहेंगे।