भोपाल: राज्य सरकार ने ग्यारह साल बाद जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2011 में बदलाव कर नया प्रावधान कर दिया है कि राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख, संभागायुक्त तथा कलेक्टर कार्यालयों में लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से नायब तहसीलदार बनाने के लिये आयोजित सीमित प्रतियोगी परीक्षा में 55 वर्ष की उम्र तक बैठ सकेंगे। पहले यह उम्र सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष एवं अजाजजा व ओबीसी के लिये 45 वर्ष थी। अब दोनों वर्ग के लोगों के लिये अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष कर दी गई है।

साथ ही यह भी नया प्रावधान कर दिया गया है कि उक्त सीमित प्रतियोगी परीक्षा में चयन हेतु सामान्य वर्ग को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक लाने होंगे जबकि अजाजजा व ओबीसी वर्ग को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। पहले दोनों वर्गों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना जरुरी था।

उल्लेखनीय है कि उक्त भर्ती नियमों में तहसीलदार के 474 तथा नायब तहसीलदार के 594 पद स्वीकृत किये गये हैं और तहसीलदार के पदों पर नायब तहसीलदारों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान है। जबकि नायब तहसीलदार के पदों में 60 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग की परीक्षा से भरने का तथा 35 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान है।

शेष पन्द्रह प्रतिशत पदों में से 5 प्रतिशत पद राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख, संभागायुक्त तथा कलेक्टर कार्यालयों में लिपिकवर्गीय सेवाओं से एवं 10 प्रतिशत पद स्नातक प्टवारी/राजस्व निरीक्षकों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरने का प्रावधान है। यह सीमित परीक्षा आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा आयोजित की जाती है।