भोपाल : राज्य सरकार ने मप्र लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के तहत 10 अप्रैल 2022 को खरगौन के नगरीय क्षेत्र में आयोजित जुलूस, साम्प्रदायिक दंगों से हुई लोक एवं निजी संपत्ति को हुये नुकसान के दावों के हर्जाने की राशि तय करने के लिये 12 अप्रैल 2022 को रिटायर्ड जिला जज डॉ. शिवकुमार मिश्रा की अध्यक्षता में दावा अधिकरण गठित किया था तथा इसमें रिटायर्ड सचिव मप्र शासन प्रभात पाराशर को सदस्य नियुक्त किया गया था।

इसका कार्यकाल तीन माह रखा गया था जो 26 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया है। इसलिये अब इस दावा अधिकरण का कार्यकाल तीन माह और बढ़ाकर 26 अक्टूबर 2022 तक कर दिया गया है।