भोपाल : राज्य के गृह विभाग ने मप्र होमगार्ड राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1991 में बदलाव कर नया प्रावधान कर दिया है कि अब कंपनी कमांडर भी कार्यवाहक जिला कमाण्डेंड बनाये जा सकेंगे।

लेकिन जब नियमित जिला कमाण्डेंट मिल जायेंगे तो कंपनी कमांडर को उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा।

ऐसे कार्यवाहक जिला कमांडेंट को कंपनी कमांडर का ही वेतन एवं अन्य लाभ दिये जायेंगे, बस ऐसा कंपनी कमांडर, जिला कमांडेंट की वर्दी धारण कर सकेगा एवं उसके अधिकारों का भी उपयोग कर सकेगा।