भोपाल: राज्य के खनिज विभाग ने पत्थर से गिट्टी निर्माण करने वाले एक क्रेशर स्वामी का लायसेंस निरस्त कर दिया है जबकि क्रेशर मालिक ने कारण दिया था कि कोविड काल में वह क्रेशर नहीं चला पाया था।

ग्राम महोबा तहसील नरवर जिला शिवपुरी में 2 हैक्टेयर शासकीय भूमि पर अशरफ खान को क्रेशर चलाने की अनुमति 14 जनवरी 2019  को दस वर्षों के लिये दी गई थी। परन्तु आवेदक ने 3 माह की अवधि में अनुबंध नहीं किया। 6 जुलाई 2021 को आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुबंध की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक द्वारा कहा गया कि कोविड-19 महामारी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने वह अनुबंध नहीं कर पाया। सुनवाई के दौरान आवेदक ने कहा कि उसे नियम का ज्ञान नहीं था कि तीन माह में अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। साथ ही पत्नी की तबियत खराब थी, इलाज एक वर्ष तक चलता रहा।

आर्थिक/मानसिक परिस्थिति, कोरोना एवं लॉकडाउन एवं उच्च न्यायालय इंदौर के स्थगन के कारण वह निर्धारित समयसीमा में अनुबंध नहीं कर सका। परन्तु खनिज विभाग ने उसके तर्कों को नहीं माना और उसकी अपील खारिज कर उसके क्रेशर लायसेंस को निरस्त कर दिया है।