भोपाल: राज्य सरकार ने मप्र फिल्म पर्यटन नीति 2020 के तहत प्रदेश में फीचर फिल्म, टीवी सीरियल्स एवं ओटीटी पर प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की प्रदेश में शूटिंग के लिये अनुदान देने के लिए शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाण-पत्र देने की सेवा को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रावधान किया है। इसके लिये आवेदक को जिला कलेक्टरों को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन देना होगा जिसकी मंजूरी पन्द्रह दिन में देना जरूरी होगी। मंजूरी न देने पर आवेदक संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका निराकरण भी 15 दिवस में करना जरूरी होगा।
उल्लेखनीय है कि गत 7 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी के तहत फिल्म शूटिंग परमीशन का प्रावधान किया था जिसमें कलेक्टर को पन्द्रह दिन में मंजूरी देना जरूरी किया गया था। अब राज्य सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति के तहत अनुदान देने के लिए शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाण-पत्र देने की सेवा को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है।
उल्लेखनीय है कि फिल्म पर्यटन नीति के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 50 से 75 प्रतिशत शूटिंग दिवसों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपयों का अनुदान देती है। इन शूटिंग दिवसों का सत्यापन प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर देते हैं तथा इस प्रमाण-पत्र के मिलने के बाद ही अनुदान स्वीकृत होता है।
यह सेवा भी आई लोक सेवा गारंटी में :
राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कार्यरत आईजी मुद्रांक एवं पंजीयन द्वारा स्टाम्प वेंडरों को लाइसेंस देने की सेवा भी लोक सेवा गारंटी में शामिल की है। इसके तहत सेवा प्रदाता को अनुमति का प्रदाय संबंधित जिला पंजीयक या वरिष्ठ जिला पंजीयक 15 दिन के अंदर करेंगे।