भोपाल: राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिये पुन: अधिकृत कर दिया है। 

जिला कलेक्टर रासुका का उपयोग साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वालों, लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों पर कर सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज सकेंगे तथा कानून के तहत उनकी छह माह तक जमानत नहीं हो सकेगी।