भोपाल: राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर अवैध खनिज खनन एवं परिवहन पर दण्डात्मक कार्यवाही एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि की वसूलने के लिये कहा है।
जारी निर्देश में बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह विरुध्द मप्र शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त 2022 से निर्देशित किया गया है कि नियम विरुद्ध खनिज उत्खनन किया जाना पाये जाने पर, नियमों में प्रावधानित अनुसार कार्यवाही की जावे तथा दण्ड राशि की वसूली के अतिरिक्त पर्यावरण क्षति हेतु नियमानुसार मुआवजे की राशि वसूल की जाये।
जिलों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित हैं, इस टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही कराते हुए, मासिक आधार पर उसकी समीक्षा की जाये तथा दर्ज किये गये प्रकरण एवं वसूल की गई दण्ड राशि एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजे की राशि का विवरण देते हुए प्रतिवेदन खनिज संचालनालय भोपाल को भेजा जाये।