भोपाल: राज्य सरकार ने पैसा (पंचायत एक्स्टेंशन टु द शेड्यूल्ड एरियाज) एक्ट 1996 के तहत बहुप्रतीक्षित एमपी पैसा रुल्स 2022 जारी कर दिये। लेकिन ये नियम आगामी दिनों में प्रभावशील किये जायेंगे तथा इस बीच आम लोग इन नियमों पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव सरकार को दे सकेंगे।

इन नये नियमों में इसमें ग्राम सभाओं को भूमि प्रबंधन, भू-अभिलेख के संधारण, जल संसाधन के प्लान एवं मेनेजमेंट तथा स्माल वाटरशेड्स बनाने, गौण खनिज, ड्रग कण्ट्रोल, श्रम शक्ति के लिये योजना बनाने, लघु वनोपज जिसमें तेन्दूपत्ता भी शामिल है के निर्वर्तन, बाजार एवं मेलों पर नियंत्रण, धन उधार देने की गतिविधियों पर नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा योजना देने के अधिकार होंगे।

परन्तु ग्राम सभाओं को ऐसे निर्णय लेने पर रोक रहेगी जो राज्य के विद्यमान कानूनों के विपरीत हों। साथ ही यदि ग्राम सभा के किसी निर्णय से सरकारी विभाग असहमत हैं तो उन्हें पन्द्रह दिन के अंदर आपत्ति करना होगी जिस पर पुन: 30 दिन के अंदर ग्राम सभा में निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा के निर्णय से असहमत है तो वह एसडीएम के समक्ष अपील कर सकेगा।