मुंबई हाई कोर्ट ने विराट कोहली की बेटी को वामिका कोहली को रेप की धमकी धमकी देने के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनागेश अकुबाती के खिलाफ दर्ज FIR को मंगलवार को रद्द कर दिया। रामनागेश के माफी मांगने के बाद कोहली के मैनेजर और FIR दर्ज कराने वाले एक्विलिया डिसूजा और अदालत ने यह कदम उठाया।
साल 2021 में रामनागेश अकुबाती को कोहली की बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
साल 2021 में UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया था। इस हार के बाद कोहली को काफी ट्रोल किया गया। इसलिए रामनागेश ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी को रेप करने की धमकी दी थी।
कई फैंस और दिग्गज खिलाड़ियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली महिला आयोग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने रामनागेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया।
इसके बाद, रामनागेश ने यह कहते हुए छूट याचिका दायर की कि उसने JEE एडवांस परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और पुलिस की शिकायत से उसका करियर खराब हो सकता है। इससे पहले उनके नाम पर कोई FIR नहीं हुई थी। अगर FIR वापस नहीं ली गई तो उनका विदेश से मास्टर्स करने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा।
रामनागेश की ओर से यह भी कहा गया कि ट्वीट के वायरल होते ही इसे हटा दिया गया, जिससे यह संभव हो सके कि यह उनके IPA के साथ किसी और ने किया हो। साथ ही हैकिंग की भी बात कही। यह शिकायत विराट कोहली के मैनेजर एक्विलिया नॉर्मन डिसूजा ने की थी। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर कर रामनागेश के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने एक्विलिया के हलफनामे पर फैसला सुनाया और मामले और FIR को खारिज कर दिया।