भोपाल: राज्य सरकार ने निविदाओं में कांट-छांट करने, ऊपर से लिखने एवं सुधार करने पर जल संसाधन विभाग के पांच अधिकारियों को दोषी पाया है और उन पर कार्यवाही के आदेश जारी किये हैं।
ये अधिकारी हैं : तत्कालीन सहायक यंत्री एनएस सिसौदिया, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी डीपीएस बागरी, तत्कालीन संलग्न अधिकारी बीके सिंह, तत्कालीन सहायक वर्ग-1 रामभूषण तिवारी तथा मानचित्रकार अनिल कुमार राय। ये पांचों अधिकारी जल संसाधन मंडल रीवा एवं बाणसागर पक्का बांध मंडल देवलोंद जिला शहडोल के अंतर्गत पदस्थापन के दौरान मंडल कार्यालय में प्राप्त निविदाओं को खोलने वाली समिति के सदस्य थे।
बीके सिंह पर आरोप है कि उनके कारण शासन पर 15 लाख 76 हजार 454 रुपयों का अतिरिक्त भार आया। एनएस सिसौदिया, अनिल कुमार राय एवं रामभूषण तिवारी पर आरोप है कि उनके कारण शासन पर 10 लाख 65 हजार 735 रुपयों का अतिरिक्त भार आया। बीके सिंह एवं अनिल कुमार राय की दण्ड स्वरुप दो वार्षिक वेतनवृध्दियां रोकी गई हैं तथा रिटायर हो गये एनएस सिसौदिया, डीपीएस बागरी एवं रामभूषण तिवारी पर पेंशन नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।