भोपाल: प्रदेश में अनैतिक व्यापार (वैश्यावृत्ति आदि) के मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी ही कर सकेंगे।

इसके लिये गृह विभाग ने इन पुलिस अधिकारियों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया है।

साथ ही कहा है कि विशेष पुलिस अधिकारी से कनिष्ठ पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता करेंगे।