भोपाल: राज्य सरकार ने बाईस साल बाद मृत्यु की सूचना देने एवं मृत्यु का प्रमाण-पत्र देने के फार्मेट में बदलाव कर दिया है। इसमें आधार नंबर दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है।
राज्य के योजना विभाग द्वारा मंगलवार को मप्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अब मृत्यु की सूचना देने वाले फार्मेट क्रमांक 2 में मृतक की माता का नाम एवं माता का आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो), पिता का नाम एवं पिता का आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो), मृतक के पति या पत्नी का नाम व उनका आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो), मृतक के पति/पत्नी की आयु एवं मृतक के पति/पत्नी का सम्पर्क विवरण का नया कॉलम होगा।
इसी प्रकार, मृत्यु प्रमाण-पत्र के फार्मेट क्रमांक 6 में मृतक का नाम, मृतक का आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो), लिंग, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, मृतक की माता का नाम व उनका आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो), मृतक के पिता का नाम व उनका आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो) तथा मृतक के पति/पत्नी का नाम व उनके आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो) का भी कॉलम होगा। उक्त सभी कॉलम पहले नहीं थे।