भोपाल: राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अंतर्गत एक नई सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत अधिसूचित की है। इस सेवा के अंतर्गत आवेदक को तहसीलदार/अपर या नायब तहसीलदार एक दिन में भूमि पर बकाया कर्ज एवं भू-राजस्व की जानकारी एक दिन में प्रदान करेगा। यदि यह सेवा एक दिन में नहीं मिलती है तो आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा तथा इस प्रथम अपील का निराकरण उसे 15 दिन के अंदर करना होगा।

उल्लेखनीय है कि राजस्व भूमि की खरीद-फरोख्त में उक्त जानकारी का बहुत महत्व होता है। बैंकों आदि में रहन रखकर कर्ज लेने की स्थिति में खसरा में चढ़ा होता है कि संबंधित भूमि पर कितना कर्ज बाकी है। इसी प्रकार, ऐसी भूमि पर कोई भू-राजस्व बकाया है तो वह भी खसरे में दर्ज रहती है। इसकी जानकारी एक प्रमाण-पत्र के रुप में आवेदक को मिल जायेगी जिससे उसे भूमि का सौदा करने या किसी न्यायालय में केस लगाने में सुविधा होगी।