भोपाल: राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य शिक्षा केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी शासकीय स्कूलों, कस्तुरबा गांधी कन्या विद्यालयों एवं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक-बालिका छात्रावासों में सुरक्षा संबंधी निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं। उनसे कहा गया है कि वे 174 बिन्दुओं पर इनका निरीक्षण एवं ऑडिट करायें।
इन बिन्दुओं में शामिल है : क्या बच्चे नियमित रुप से गुड टच और बेड टच की ओर उन्मुख होते हैं? क्या स्कूल/केजीबीवी एवं छात्रावासों ने अपने सभी कर्मचारियों से हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त किया है कि उन पर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, विशेष रुप से पाक्सो एक्ट 2012 और जेजे एक्ट 2015 के तहत? यदि शौचालयों में विशेष रुप से लड़कियों के लिये अपशिष्ट पदार्थों/सेनेटरी नैपकिन के निपटान की व्यवस्था है, तो क्या ये कार्यात्मक हैं?
राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि इन 174 बिन्दुओं का उत्तर प्रत्येक विद्यालय से लेना होगा। इन बिन्दुओं के पालन के संबंध में स्कूल/हॉस्टल प्रबंधन औरअभिभावक शिक्षक संघ सख्ती से निगरानी करें।