भोपाल: राज्य सरकार के गृह विभाग ने खरगौन के नगरीय क्षेत्र में 10 अप्रैल 2022 को आयोजित जुलूस, साम्प्रदायिक दंगों से हुई लोक तथा निजी सम्पत्ति को हुये नुकसान के दावों में हर्जाने की राशि निर्धारित करने के लिये दावा अधिकरण का 12 अप्रैल 2022 को गठन किया था जिसमें सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डा. शिवकुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त सचिव मप्र शासन प्रभात पाराशर सदस्य नियुक्त किये गये थे।
इस अधिकरण का कार्यकाल तीन माह रखा गया था जिसके 26 जुलाई 2022 को खत्म होने पर दूसार बार कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को पुन: तीन माह के लिये बढ़ाया गया था। दूसरा कार्यकाल 26 अक्टूबर 2022 को खत्म होने पर एक बार फिर तीसरी बार अधिकरण का कार्यकाल तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है जोकि 26 जनवरी 2023 तक रहेगा।