भोपाल: प्रदेश में कृषि उपयोगी ट्रेक्टर और हारवेस्टर कम्बाईन वाहनों पर परिवहन विभाग का लाईफ टाईम टैक्स 6 के बजाये 1 प्रतिशत लगेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल सात साल पहले से यह लाईफ टाईम टैक्स 1 प्रतिशत चल रहा है। लेकिन 23 मई 2015 से तीन साल तक के लिये लागू किया गया था जो 22 मई 2018 को खत्म हो गया था।

तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 19 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर पुन: दो साल यानि 22 मई 2018 से 23 मई 2020 तक के लिये लाईफ टाईम टैक्स 1 प्रतिशत कर दिया।

शिवराज सरकार के आने पर 28 अप्रैल 2021 की अधिसूचना से छूट की अवधि फिर दो साल यानि 23 मई 2020 से 23 मई 2022 कर दी गई। अब फिर से सरकार ने अधिसूचना जारी कर छूट की यह अवधि 23 मई 2022 से दो वर्ष और बढ़ा दी है।