भोपाल : प्रदेश के सभी कार्यालयों को अगले साल के अंत तक यानि 31 दिसम्बर 2023 तक बिजली खपत हेतु प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा।

इसके लिये केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर का अधिष्ठान और प्रचालन संशोधन नियमों के तहत मौजूदा बिजली खपत मापन मीटरों को पूर्व भुगतान वाले स्मार्ट मीटरों में बदलने की समय-सीमा अधिसूचित की है और और राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी विभागों को इसके बारे में अवगत कराया है कि समस्त सरकारी कार्यालयों को दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक प्री पेड स्मार्ट मीटरों से मीटरीकृत किया जाना है।

उक्त निर्देशों के परिपालन में राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी जिलों में स्थित अपने अस्पतालों एवं कार्यालयों के प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि वे प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही करें।

ज्ञातव्य है कि अभी जो मीटर लगे हैं उनसे मासिक आधार पर रीडिंग देखकर बिजली के बिल जनरेट किये जाते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने पर उन्हें पूर्व भुगतान कर रिचार्ज करना होगा। जब-जब यह रिचार्ज खत्म होगा तब-तब इसे पुन: प्री पेड के जरिये रिचार्ज करना होगा।