भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता शिशिर कुशवाहा ने जल संसाधन उपसंभाग लॉंजी जिला बालाघाट के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एनएस ठाकुर को जल उपभोक्ता संथा वारी हेतु प्राप्त राशि का अन्य संथाओं के कार्यों में भुगतान कर मानक वित्तीय प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर शौ-कॉज नोटिस जारी किया है और नोटिस में कहा है कि 15 दिन में जवाब न देने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
शो-कॉज नोटिस में बताया गया है कि उक्त जल उपभोक्ता संथा वारी के खाते में रबी क्षेत्र के रखरखाव कार्य के लिये एक लाख रुपये के भुगतान की अतिरिक्त स्वीकृति बिना किसी आधार के उक्त एसडीओ ने की थी। उक्त वारी संथा में नहर मरम्मत का कार्य आवश्यक न होने के कारण अन्य जल उपभोक्ता संथायें बोलेगांव, मोहारा एवं सेवती के नहरों का मरम्मत कार्य मशीनों से कराये गये। कार्यों का केवल समय यानि घण्टे संबंधित माप पुस्तिका में इन्द्राज होना पाया गया जबकि वास्तविक कराये गये कार्यों का माप दर्ज होना था। साथ ही एक ही एजेन्सी (रविचंद बागड़े) को तीन बिलों की राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिये उक्त एसडीओ ने उपभोक्ता संथा वारी को आवंटित राशि का उपयोग जल उपभोक्ता संथायें बोलेगांव, मोहारा एवं सेवती के नहरों के उपयोग हेतु करते हुये मानक वित्तीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया।