मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में "हुक्का" के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हुक्का संस्कृति को खत्म करने के लिए, सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2023 में संशोधन किया है।

इसी के चलते प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रेस्तरां में हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब आप रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं पी सकते। वहीं सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर सजा और जुरमाने का भी प्रावधान है।

रेस्तरां, होटल, हुक्का बार या लाउंज में हुक्का परोसने पर 50K से 1 लाख तक का जुर्माना और 1-3 साल की जेल हो सकती है। यानि कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट में हुक्का लाउंज चलाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना जारी होते ही यह अब कानून बन गया है। अब अगर किसी होटल, रेस्तरां या भोजनालय में हुक्का बार चलता पाया गया तो उसके मालिक- संचालकों के खिलाफ यह कार्रवाई सब इंस्पेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं।