भोपाल।मप्र न्यायिक सेवा के सदस्यों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के कर्मियों के अनुरुप किया गया है। राज्य के विधि विभाग ने रजिस्ट्रार जनरल एमपी हाईकोर्ट को बढ़ाया गया मंहगाई भत्ते का भुगतान करने के लिये कहा है। यह मंहगाई भत्ता केंद्र के समान 1 जुलाई 2023 से दिया जायेेगा। पहले यह मंहगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर से दिया जाता था जो अब बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। यह मंहगाई भत्ता मूल वेतन पर दिया जायेगा।
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मप्र न्यायिक सेवा के सदस्यों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया
पहले यह मंहगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर से दिया जाता था जो अब बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है..!