मध्य प्रदेश में ट्रक-बस चालकों की हड़ताल का मंगलवार को दूसरे दिन रहा। प्रदेश में हड़ताल के चलते जरूरी सेवाएं भी ठप्प होती दिखी दे रही हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को मामले से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है कि हड़ताल तुरंत खत्म की जाना चाहिए। सरकार को परिवहन बहाल करना चाहिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा, 'आज शाम तक इस मामले में अहम फैसला लिया जा रहा है।' ये याचिकाएं सिटीजन कंज्यूमर फोरम और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं।
ड्राइवरों की हड़ताल के कारण भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत अन्य जिलों में दूध, सब्जी और किराना सामान की सप्लाई कम हो गई है। ज्यादातर शहरों में सब्जियां महंगी हो गई हैं। स्कूल-कॉलेज बसें बंद कर दी गईं। ड्राइवर हिट-एंड-रन कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना है।