भोपाल: राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत श्रम न्यायाधीशों को भी अब सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतनमान मिलेगा। अभी तक यह सिर्फ जिला अदालतों के जजों को ही मिल रहा था। इसके लिये श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि जिला अदालतों के जजों के लिये मप्र न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1994 बने हुये हैं जिसमें पांच साल की सेवा के बाद सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतनमान प्राप्त करने का प्रावधान है। श्रम न्यायाधीशों को सालों से इसका फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इन्हें भी इसका लाभ दे दिया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के श्रम न्यायालयों के जजों के पद पर पिछले काफी अर्से से नई भर्ती नहीं हो रही है।
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जिला अदालतों के जजों को प्रतिनियुक्ति पर भेजकर श्रम न्यायाधीश का कार्य कराया जा रहा है। श्रम अदालतें भी अब हाईकोर्ट द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। वर्तमान में श्रम विभाग के मप्र श्रम न्यायिक भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2006 के तहत जो भी जज कार्यरत हैं, उन्हें अब सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतनमान का लाभ मिलेगा।