भोपाल: प्रदेश के जबलपुर की ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी की नगर विकास स्कीम को जबलपुर विकास प्राधिकरण ने मप्र नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1972 के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर लागू कर दिया है। इस स्कीम के लेआउट, मूल भूखण्ड तथा अंतिम भूखण्ड के विवरण अब नब्बे दिन तक आम लोगों के अवलोकन के लिये जविप्रा, कलेक्टर जबलपुर, टीएनसीपी, नगर निगम जबलपुर के कार्यालय और जविप्रा की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।
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जबलपुर की नगर विकास स्कीम लागू हुई
जबलपुर विकास प्राधिकरण ने मप्र नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1972 के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर लागू कर दिया है..!!