भोपाल: राज्य सरकार ने आनलाईन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के लिये गत 27 सितम्बर 2023 को राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी किया था और अब इसे लागू करने की तिथि 1 अक्टूबर 2023 अधिसूचित कर दी है। जब तक केंद्र सरकार अलग से इस पर टैक्स न बढ़ाये तब तक आनलाईन गेमिंग पर मिलने वाले लाभों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जायेगा।
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आनलाईन गेमिंग पर अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
आनलाईन गेमिंग पर मिलने वाले लाभों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जायेगा..!