भोपाल: नई राज्य सरकार ने नौ साल पहले शिवराज सरकार के समय बनाई उस योजना को समाप्त कर दिया है जिसमें अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर 3 हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता एवं एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था।

दरअसल, राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल ने 4 दिसम्बर 2014 को मंडल में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की योजना जारी की थी। 

जिसमें निर्माण श्रमिकों को उनकी मृत्यु पर 3 हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता, निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 75 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था। 

13 जनवरी 2017 में इस योजना में बदलाव कर प्रावधान किया गया था कि जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जायेगी। 

अब यह योजा पूरी तरह बंद कर दी गई है अर्थात अब कर्मकार कल्याण मंडल में अपंजीकृत श्रमिकों को सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना में मृत्यु पर कोई अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जायेगी।