उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीमकोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगा। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है।
हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।
सुनवाई करते हुए जज ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं? कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की? क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है? यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए।
गौरतलब है कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।