भोपाल: राज्य सरकार ने नया प्रावधान जारी कर दिया जिसके तहत अपना पुराना वाहन स्क्रेप कराने पर नया वाहन खरीदने पर मोटयान कर में 15 से 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत तथा परिवहन वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत होगी।
इसके लिये स्क्रेप का प्रमाणपत्र देना होगा जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट नाम दिया गया है। इस प्रमाणपत्र की वैधता दो वर्ष होगी। जिस श्रेणी का वाहन स्क्रेप किया गया है, उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में छूट दी जायेगी।
मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर जमा किये जाने की स्थिति में गैर परिवहन वाहनों पर देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर पर 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत तथा परिवहन वाहनों पर देय मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर पर 8 वर्ष तक मोटरयान कर में 15 प्रतिशत छूट दी जाय।