भोपाल: प्रदेश में संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत होंगी। राज्य के सामाजिक न्याय आयुक्त ई. रमेश कुमार ने जिलों के सभी संयुक्त एवं उप संचालकों के लिये इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं तथा उनसे कहा है कि अब डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य रहेंगे।

निर्देश में कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन एनआईसी के द्वारा विकसित पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन पेंशन स्वीकृति की व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ करने हेतु डिजीटल सिग्नेचर को अनिवार्य किया गया है।

इसलिये समस्त पदाभिहित अधिकारी नवीन पेंशन स्वीकृत करने हेतु डिजीटल सिग्नेचर करने की कार्यवाही करें। इसके लिये सर्वप्रथम पदाभिहित अधिकारी पेंशन पोर्टल पर स्वयं के डिजीटल सिग्नेचर को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के उपरांत डिजीटल सिग्नचेर को एक्टिवेट करें।

डिजीटल सिग्नचेर करने हेतु यूटिलिटी ऑफ डिजिटल साईन को डाउनलोड करें। पात्रता का परीक्षण करने के उपरांत पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा करें। अनुशंसित प्रकरणों को डिजीटल साईन करने की कार्यवाही करें।