भोपाल: राज्य के आबकारी कार्यालय ने फेस्टीवल सीजन के चलते शराब गोदामों से ऑनलाईन कितनी भी मदिरा उठाने की सुविधा प्रदान कर दी है। यह मदिरा लायसेंसी ठेकेदार उठा सकेंगे।

इस संबंध में आबकारी कार्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि ई-आबकारी पोर्टल पर संभागवार मदिरा प्रदाय हेतु प्रात: 9 से 12 बजे तक एवं दोपहर मदिरा 12 बजे से 3 बजे तक के समय में ही डिमाण्ड बनाये जाने एवं देशी मदिरा प्रदाय हेतु अधिकतम 500 पेटी की डिमाण्ड बनाये जाने संबंधी वेलिडेशन यानि प्रतिबंध प्रभावी किया था।

वर्तमान में देशी-विदेशी मदिरा प्रदाय की सामान्य स्थिति को दृष्टिगत  रखते हुये उपरोक्त दोनों वेलिडेशन को ई-आबकारी पोर्टल से हटा दिया गया है। अब लायसेंसी ठेकेदार किसी भी समय में, कितनी भी मात्रा की मदिरा प्राप्त करने हेतु डिमाण्ड बना सकेंगे।