भोपाल: प्रदेश के सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये अब आशा कार्यकत्र्ताओं को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिये राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम 2024 जारी कर दिये हैं।
आशा कार्यकर्ता उसे माना गया है जो शासन द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता हो या ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित उसी ग्राम की विवाहित स्थानीय महिला हो जो समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों से जोडऩे का कार्य करती है। प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जीएनएमटीएसटी, एएनएमटीएसटी, पीबीबीएससी नर्सिंग तथा एमएससी नर्सिंग चयन को शामिल किया गया है।