भोपाल:राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी कार्यालय के कतिपय लायसेंसों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रावधान कर दिया है। अब लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करने पर पर्यटन बार लायसेंस जिला कलेक्टर 4 सप्ताह में प्रदान करेंगे जबकि होम बार लायसेंस 2 सप्ताह में कलेक्टर से प्राप्त हो जायेगा। इसी प्रकार, मप्र में निर्मित वाइन की रिटेल दुकान का लायसेंस एवं सुपर मार्केट रिटेल वाइन दुकान लायसेंस जिला कलेक्टर 4 सप्ताह में प्रदान करेंगे। इसके अलावा, स्टेट एक्साईज लेबल रजिस्ट्रेशन आबकारी आयुक्त 4 सप्ताह में करेंगे जबकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट परमिट ऑफ इंडियन मेड फारेन लिकर लायसेंस भी आबकारी आयुक्त 2 सप्ताह में प्रदान करेंगे।