भोपाल: राज्य सरकार ने मप्र राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में बदलाव कर नया प्रावधान किया है, कि सरकारी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव पद पर व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र में भी बन सकेगा। जबकि पांच साल पहले संशोधन के जरिये प्रावधान किया गया था कुल सचिव बनने के लिये अधिकतम उम्र 28 वर्ष होगी। इसी प्रकार, अब इस पद पर नियुक्त होने के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष के स्थान पर 32 वर्ष होगी।

इसके अलावा, पहले प्रावधान था कि कुल सचिव बनने के मान्यता प्राप्त संस्था/एपक्रम में दस वर्ष का प्रशासनिक/अकादमिक प्रशासन/शैक्षणिक का न्यूनतम अनुभव होना जरुरी होगा परन्तु अब बदलाव कर नया प्रावधान किया गया है कि शासकीय विभागों/संस्थाओं या शासकीय विश्वविद्यालयों के, न्यूनतम दस वर्ष का प्रशासनिक/शैक्षणिक अनुभव रखने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारी इस पद के लिये पात्र होंगे।