भोपाल: राज्य शासन ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों से संबंधित जांच के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से भी विभागीय जांच कराई जाने का निर्णय लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का एक पैनल गठित किया जायेगा। पैनल में सम्मिलित अधिकारियों में से संबंधित प्रशासकीय विभाग यथा सामान्य प्रशासन, गृह तथा वन विभाग, जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगें।
उक्त पैनल 3 वर्ष के लिए प्रभावशील होगा। एक वर्ष सम्पन्न होने पर पैनल का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। चयन समिति द्वारा गठित पैनल में से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने की स्थिति में उन्हें राज्य शासन द्वारा संधारित दरों से एक मुश्त भुगतान करने की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन जारी की जाएगी।
इच्छुक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सहमति की स्थिति में अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में उप सचिव कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग को दे सकेंगे।